मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना यूपी 2025: ऑनलाइन आवेदन, अप्लाई, अधिकारिक वेबसाइट

UP Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana: यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना को शुरू कर दिया है। योजना के नाम से ही यह प्रतीत हो रहा है कि यूपी सरकार की इस योजना का फायदा उत्तर प्रदेश में निर्माण कामों में लगे हुए मजदूरी करने वाली महिलाओं और उनके बच्चे को प्राप्त हो सकेगा।

UP Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana In Hindi

सरकार ने इस बात को प्रमुख तौर पर अपने बयान में कहा हुआ है कि उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के माध्यम से सरकार लाभार्थी को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। इस प्रकार से अगर आप यूपी में रहने वाले मजदूर हैं तो आपको इस योजना की पूरी जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। आइए आपको आर्टिकल में विस्तार से बताते हैं कि यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना क्या है और उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में आवेदन कैसे करें।

मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना यूपी 2025, Matritwa Sishu Evam Balika Madad Yojana in Hindi

योजना का नाममातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना
राज्यउत्तर प्रदेश
किसने शुरू कीउत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी   राज्य के श्रमिकों की पत्नियां
उद्देश्यगर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देना
आवेदनऑनलाइन
हेल्पलाइन नंबर1800 180 5160,
05122297142 ,
05122295176

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मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना क्या है (What is Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana)

Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana Objective

योजना के लिए पात्रता रखने वाले व्यक्ति योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना में जिन्हें लाभ दिया जाना है वह यूपी की श्रमिक महिलाएं और उत्तर प्रदेश में मजदूरी करने वाले पुरुष की पत्नियां होनी चाहिए। सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत पहली संतान होने पर और दूसरी संतान होने पर ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार लाभार्थी व्यक्ति के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करेगी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के माध्यम से पैसा प्रदान करेगी। योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल वह पौष्टिक भोजन ग्रहण करने के लिए कर सकेंगी। इसके अलावा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी योजना के तहत प्राप्त हुई आर्थिक सहायता का इस्तेमाल महिलाएं कर सकेंगी।

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मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का उद्देश्य (Objective)

सरकार ने इस योजना का शुभारंभ इसलिए किया हुआ है ताकि मजदूरी करने वाली महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के पश्चात आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए, ताकि प्रेगनेंसी की अवस्था में पैसे की कमी की वजह से जो समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ती है, वह अब उन्हें ना झेलनी पड़े और वह अपने साथ ही साथ अपने बच्चे के लिए भी पौष्टिक भोजन का प्रबंध कर सके ताकि जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें।

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यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना हेतु पात्रता (Eligibility)

  • योजना में सिर्फ उत्तर प्रदेश में स्थाई तौर पर रहने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती है।
  • योजना का फायदा सिर्फ गर्भवती महिलाओं को ही मिलेगा।
  • योजना का फायदा पाने के लिए महिला के पास सभी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
  • महिला की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • विवाहित महिलाओं को ही योजना का फायदा मिलेगा।
  • अधिक से अधिक 2 बच्चा होने पर ही योजना का फायदा प्रदान किया जा सकेगा।

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मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना हेतु दस्तावेज (Documents)

  • आधार कार्ड की फोटो कॉपी
  • पहचान पत्र की फोटो कॉपी
  • श्रमिक कार्ड की फोटो कॉपी
  • स्थायी प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
  • शिशु का जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
  • चिकित्साअधिकारी द्वारा दिया गया प्रसव प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
  • वैधानिक गोद प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
  • बैंक खाता की फोटो कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो
  • फोन नंबर
  • ईमेल आईडी

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यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Benefit and Features)

  • योजना में मुख्य तौर पर सिर्फ गर्भवती महिलाओं को ही लाभ दिया जाएगा।
  • संस्थागत प्रेगनेंसी होने पर लाभार्थी महिलाओं को योजना के अंतर्गत कम से कम वेतन के आधार पर 3 महीने का तनख्वाह मेडिकल बोनस के तौर पर मिलेगा।
  • इस योजना की वजह से अब यूपी की महिलाओं को गर्भावस्था के दरमियान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • सरकार ने कहा है कि योजना के अंतर्गत अगर बेटे का जन्म होता है तो गवर्नमेंट एक साथ ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
  • अगर बेटी का जन्म होता है तो गवर्नमेंट ₹25,000 जन्म होने पर देगी।
  • अगर दिव्यांग बेटी पैदा होती है तो ऐसी अवस्था में सरकार ₹50,000 की आर्थिक सहायता देगी।
  • अगर किसी महिला का गर्भपात हो जाता है तो ऐसी अवस्था में योजना के अंतर्गत कम से कम 2 महीने का वेतन सरकार देगी‌।

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यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में आवेदन (Online Apply)

  • योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना के लिए जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना है।
  • होम पेज पर जाने के बाद अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर पंजीकरण फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको पंजीकृत मंडल, योजना चुनना है और अपना आधार कार्ड नंबर और फोन नंबर डालना है।
  • अब आपको ओपन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को निश्चित जगह में दर्ज कर देना है और दस्तावेज को भी अपलोड कर देना है
  • सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार से उपरोक्त प्रोसेस को फॉलो करके आप उत्तर प्रदेश में चल रही मातृत्व बालिका मदद योजना में आवेदन कर सकते हैं।

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यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)

हमने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश में चल रही मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया हुआ है। अब हम नीचे आपको योजना का हेल्पलाइन नंबर भी दे रहे हैं, ताकि आप अगर योजना के बारे में अन्य जानकारी पाना चाहते हैं या शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकें।

1800 180 5160, 05122297142 , 05122295176

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Q : मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना कहां की है?

Ans : उत्तर प्रदेश की

Q : मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना क्या है?

Ans : यह आर्थिक सहायता देने वाली योजना है जो यूपी की गर्भवती महिलाओं के लिए काम की साबित हो रही है।

Q : बालिका आशीर्वाद योजना क्या है?

Ans : मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना कोबालिका आशीर्वाद योजना के नाम से भी जाना जाता है।

Q : शिशु हितलाभ योजना क्या है?

Ans : शिशु हित लाभ योजना यूपी में पैदा होने वाले शिशुओं को लाभान्वित करने लिए चलाई जा रही है।

Q : यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

Ans : 1800 180 5160,05122297142 , 05122295176

Q : यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना की वेबसाइट क्या है?

Ans : www.upbocw.in

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