UP Parivarik Labh Yojana List Download 2024 | यूपी पारिवारिक लाभ क्या है? | पारिवारिक लाभ योजना के ऑनलाइन आवेदन: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के ऐसे परिवारों के लिए जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, उनके लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है।
राज्य सरकार द्वारा ऐसे परिवार को 30000/- की एकमुश्त सहायता योजना यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है, सरकार द्वारा इस तरह की योजना शुरू करने से पीड़ित परिवार / जरूरतमंद परिवार को एक अच्छी सहायता राशि मिल जाती है।
Contents
पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश 2024
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के लिए गांव एवं शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए शुरू की है, पारिवारिक लाभ योजना में शुरूआती सहायता राशि 20000/- थी, लेकिन बाद में इसे बाड़खा 30000/- कर दी है, इस योजना के तहत लाभार्थी को तभी सहायता राशि दी जाएगी, यदि किसी परिवार का एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति का असमय निधन हो जाता है। इस योजना से प्रदेश भर के हजारों परिवारों को फायदा मिला है।
इस आर्टिकल में हम उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े सभी बिंदुओं पर बात करेंगें। जैसे – आप पारिवारिक लाभ योजना के लिए कैसे आवेदन करें, पारिवारिक लाभ लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें, आदि। इसीलिए कृपया हमारा पारिवारिक लाभ आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
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Uttar Pradesh Parivarik Labh Yojana 2024
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ |
संबधित राज्य | उत्तर प्रदेश |
संबधित विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
टोल फ्री / हेल्पलाइन नंबर | 18004190001 |
आधिकारिक वेबसाइट | nfbs.upsdc.gov.in |
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पारिवारिक लाभ योजना के उदेश्य
प्रदेश सरकार द्वारा पारिवारिक लाभ योजना को शुरू करने का उदेश्य ऐसे गरीब परिवारों की सहायता करना है, जिनके परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु हो गयी हो। दोस्तों वैसे तो परिवार से किसी भी सदस्य की असमय मृत्यु हो जाने पर उनकी भी भरपाई कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन जब परिवार के कमाई मुख्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ऐसे परिवारों के ऊपर दुखों का पहाड़ सा टूट जाता है, ऐसे में परिवार के अन्य सदस्यों को समझ नहीं आता है, कि आगे परिवार की आजीविका कैसे चलाई जाए।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम को शुरू किया है। इससे परिवार का दुःख तो कम नहीं किया जा सकता लेकिन विपत्ति के समय परिवार को सम्बलने के लिए कुछ सहायता राशि मिल जाती है।
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पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता / मापदंड
उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए क्या – क्या पात्रता मापदंड है, इसका विवरण हमने यहां पर दिया है –
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार / गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए है, ऐसे ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय 46 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए यह सीमा लगभग 56500/- रूपये सालाना है।
- परिवार के उस व्यक्ति की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यदि व्यकित इससे कम या ज्यादा उम्र वर्ग का होगा तो उनके परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्यूंकि भारत में किसी भी नौकरी में भी काम करने की न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा यही है।
- ऐसे परिवार को योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम 1 वर्ष के अंदर इस योजना के लिए आवेदन कर लेना चाहिए।
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पारिवारिक लाभ हेतु आवश्यक दस्तावेज
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- नामित / मृतक का आधार कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- बैंक पासबुक / बैंक खाता विवरण।
- निवास प्रमाण पत्र।
- मृतक का उम्र जानने के लिए पहचान पत्र।
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पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन करें / कैसे करें?
यदि आपको उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेना है, तो आपको परिवार के सदस्य के देहांत से एक वर्ष के अंदर इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन आप यहाँ दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते है।
- पारिवारिक लाभ योजना के वेबसाइट पर जाएँ, अथवा यहां पर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी आप इसके होम पेज पर आ सकते है। यहां क्लिक करें।
- होम पेज पर आने के बाद आपको नया पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करना है।
- आपके सामने अब एक आवेदन फॉर्म खुल जायेगा, जिसमे आपसे सबसे पहले ऊपर आपको अपने जिले का नाम व शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का चयन करना है।
- अब आपको अपने व्यक्तिगत विवरण को देना होगा जैसे – नाम, पता, वार्षिक आय, आय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र की फोटो अपलोड करनी होगी।
- अगले चरण में आपको बैंकविवरण देना होगा, यहां पर आपसे बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड और बैंक पासबुक की फोटो को अपलोड करना होगा।
- तीसरे चरण में मृतक व्यक्ति का विवरण देना होगा, सभी विवरण देने के बाद आपको यहां पर मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हस्ताक्षर, आय प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगें।
- पूरा फॉर्म भरने के बाद एवं दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद अब कैप्चा कोड भरकर फॉर्म को सबमिट कर दें।
- इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ लिस्ट कैसे देखें?
- यदि आपने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर लिया है, तो आप 3 – 4 सप्ताह के बाद आप अपना नाम पारिवारिक लाभ लिस्ट में चेक कर सकते है।
- पारिवारिक लिस्ट देखने के लिए पहले आपको इसके ऑफिसियल पोर्टल पर जाना होगा।
- होम पेज पर आप जनपदवार यूपी पारिवारिक लाभ लाभार्थी सूची विकल्प को चुनें।
- इसके बाद अपना जिला > तहसील > ब्लॉक > पंचायत > गॉव विकल्पों का चयन क्रमशः (इसी क्रम में) करें।
- आपके सामने अब ग्राम पंचायत अंतर्गत सभी लाभार्थियों की सूची आ जाएगी।
- यहां पर आप अपने नाम को लिस्ट में ढूंढ सकते है।
- इस प्रकार आप लाभार्थी सूची में आप अपना नाम देख सकते है।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ का स्टेटस कैसे चेक करें?
यदि आपने पारिवारिक लाभ योजना का ऑनलाइन आवेदन कर लिए हैं तो आप अपने आवेदन का Application Status इसके पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप निम्न प्रक्रिया अपना सकते है –
- सबसे पहले इसके ऑफिसियल वेबसाइट पोर्टल पर जाएँ।
- पारिवारिक लाभ होम पेज पर आप आवेदन पत्र की स्थिति विकल्प पर क्लिक करें। या यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी सीधे जा सकते है। चेक स्टेटस
- आपके सामने पारिवारिक पोर्टल का एक नया पेज ओपन हो जायेगा, यहां पर आप अपना जिला चुनें, इसके बाद रेजिस्टर्ड नंबर / रजिस्ट्रेशन नंबर का विकल्प चुनें।
- अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रेजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद search विकल्प पर क्लिक कर दें, इस प्रकार अब आपके सामने आपके पारिवारिक लाभ आवेदन फॉर्म का स्टेटस दिखाई देगा।
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शासनादेश डाउनलोड करें?
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- शाशनादेश डाउनलोड करें विकल्प पर क्लिक करें।
- इस प्रकार शासनादेश की पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल / लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी।
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पारिवारिक लाभ पोर्टल पर आधिकारिक कैसे लॉगिन करें?
पारिवारिक लाभ पोर्टल पर आधिकारिक लॉगिन के लिए आपको आपको पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते है
- सबसे पहले आप पारिवारिक लाभ / यूपी समाज कल्याण आधिकारिक के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- पोर्टल के होम पेज पर आपको ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने अब लॉगिन डेशबोर्ड ओपन हो जायेगा, यहां पर आप पहले आधिकारिक का चयन करें, इसके बाद अपना जिला चुनें।
- अब पासवर्ड दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड भरें एवं लॉगिन विकल्प पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार इस पोर्टल पर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन कर सकते है।
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पारिवारिक लाभ हेल्पलाइन / टोल फ्री नंबर
इस योजना से जुडी अधिक जानकारी के लिए आप पोर्टल पर विभग द्वारा दिए गए टोल फ्री / हेल्पलाइन नम्बरों पर संपर्क कर सकते है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स निम्न है –
हेल्पलाइन नंबर / टोल फ्री नंबर | 18004190001 |
ईमेल आईडी | director.swd@dirsamajkalyan.in |
उत्तर – हाँ, आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ का आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते है, लेकिन ऑनलाइन भरने के बाद इसकी हार्ड कॉपी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसके नजदीकी कार्यालय में जमा करने होंगें।
उत्तर – यह योजना राज्य के केवल उन गरीब परिवारों के लिए है, जिनके परिवार के मुखिया का देहांत किसी कारणवश असमय हो गया है।
उत्तर – पारिवारिक लाभ योजना को प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है।
उत्तर – ऑनलाइन आवेदन के पश्चात् हमें अपने आवेदन की प्रिंट आउट / हार्ड कॉपी तीन दिनों के अंदर जिला समाज कल्याण के कार्यालय में जमा करने होंगें।