ग्रामीण भंडारण योजना | Warehouse Subsidy ऑनलाइन आवेदन

Gramin Bhandaran Yojana Apply Online | ग्रामीण भंडारण योजना ऑनलाइन आवेदन | Nabard Warehouse Subsidy Scheme 2023 | Warehouse Subsidy Scheme Form

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केंद्रीय सरकार द्वारा देश की किसानों की उन्नति एवं विकास हेतु विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं का आरम्भ किया गया है। इसी दिशा में हाल ही में भारत सरकार ने Gramin Bhandaran Yojana की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से  देश के किसानों को उनके अनाज का भण्डार सुरक्षित रखने हेतु गोदामों की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से लाभार्थी किसान भण्डार गृह का निर्माण कर सकेंगे। बताते चले की केंद्र सरकार वर्ष 2023 तक किसानो की आय को दोगुना करने के लिए काम कर रही है इसी क्रम में यह पहल की गई है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Warehouse Subsidy Scheme से सम्बंधित सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता मापदंड, आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में बतायेगे। यदि आप भी इस योजना से जुड़ी सभी महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक है तो हमारे इस लेख के साथ अंत तक अवश्य बने रहें।

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Gramin Bhandaran Yojana

हमारे देश में ऐसे कई किसान भाई है जिनकी फसलें तो अच्छी गुणवत्ता की होती है परन्तु उन्हें सुरक्षित रखने के स्थान न होने की वजह से एवं फसलें जल्दी खराब होने के डर से किसान उन्हें सस्ते दरों पर बेंच देते है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा Gramin Bhandaran Yojana शुरुआत की गयी है, जिसके अंतर्गत किसान भाइयों को अनाज सुरक्षित रखने हेतु भंडार ग्रह की सुविधा प्रदान की जाएगी।  इस योजना के माध्यम से किसानों को भंडार गृहों का निर्माण करने हेतु ऋण की सुविधा सब्सिडी के साथ प्रदान की जाएगी। ग्रामीण भंडारण योजना के तहत लाभार्थी किसान भंडार ग्रह का निर्माण स्वयं भी कर सकते है एवं किसानों से जुड़ी संस्थाओं द्वारा भी किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के माध्यम से किसान अपने अनाज गोदामों में सुरक्षित रख सकेंगे एवं सही वक़्त पर बाजार कीमत पर बेचने में सक्षम बन सकेंगे।

Warehouse Subsidy Scheme के अंतर्गत परियोजना की पूंजी लागत

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  • 1000 टन क्षमता के भंडार गृह हेतु:- बैंकों द्वारा उपलब्ध की जाने वाली मूल्यांकन परियोजना लागत, वास्तविक लागत अथवा 3500 रुपए प्रति टन की धनराशि में से जो भी कम हो। 
  • 1000 टन से अधिक क्षमता वाले भंडार गृह हेतु:-  बैंकों द्वारा उपलब्ध की जाने वाली मुलयांकित परियोजना लागत, वास्तविक लागत अथवा 1500 रुपए प्रति टन की धनराशि में से जो भी कम हो। 

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Overview of Gramin Bhandaran Yojana Scheme

योजना का नाम ग्रामीण भंडारण योजना
आरम्भ की गयीकेंद्रीय कृषि कल्याण विभाग द्वारा 
वर्ष 2023
लाभार्थी देश के किसान नागरिक 
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्य  किसान नागरिकों को गोदाम बनानेहेतु सब्सिडी प्रदान करना
लाभ सब्सिडी की सुविधा
श्रेणी केंद्र सरकारी योजनाएं 
आधिकारिक वेबसाइटnabard.org

ग्रामीण भंडारण योजना का उद्देश्य 

केंद्रीय कृषि कल्याण विभाग द्वारा आरम्भ की गयी Warehouse Subsidy Scheme का मुख्य उद्देश्य देश के किसान भाइयों की आय दोगुनी करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, जिससे उनके एवं उनके परिवार के जीवन स्तर में वृद्धि हो सकें। भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी इस योजना के अंतर्गत किसानों को अनाज भंडारण उपलब्ध करवाए जायेंगे, जहाँ वें अपने अनाजों को सुरक्षित रख सकेंगे। इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से किसान भाइयों को भण्डार गृह के निर्माण हेतु ऋण भी प्रदान किये जायेंगे, जिस पर सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से किसानों के अनाज लम्बे समय तक सुरक्षित रहेंगे एवं किसान अपने अनाजों को सही समय पर उचित मूल्य पर बाजार में बेच सकेगें, जिससे उनकी आय में अच्छी वृद्धि होगी। देश के ऐसे किसान जो इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करना चाहते है, उन्हें इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जा कर अपना आवेदन करना अनिवार्य होगा।

ग्रामीण भंडारण योजना क्षमता

केंद्रीय कृषि कल्याण विभाग द्वारा प्रारंभ की गयी Gramin Bhandaran Yojana Scheme के तहत क्षमता का निर्धारण उद्यमी द्वारा किया जाता है परन्तु सब्सिडी प्राप्त करने हेतु भण्डार गृह की क्षमता 100 टन से 30,000 टन के मध्य होनी आवश्यक होती है। यदि उम्मीदवार उद्यमी के भण्डार गृह की क्षमता 100 टन से कम अथवा तीस हजार टन से अधिक पायी जाती है, तो इस परिस्थिति में उन्हें इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ प्रदान नहीं किया जाता है। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्ट वाकयों में 50 टन क्षमता वाले गोदामों को एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 25 टन क्षमता वाले ग्रामीण गोदाम को भी सब्सिडी उपलब्ध की जाती है।

Warehouse Subsidy Scheme के लाभार्थी

  • किसान
  • कृषक/उत्पादक समूह
  • प्रतिष्ठान
  • गैर सरकारी संगठन
  • स्वयं सहायता समूह
  • कंपनियां
  • निगम
  • व्यक्ति
  • सरकारी संगठन
  • परिसंघ
  • कृषि उपज विपण समिति

Gramin Bhandaran Yojana के अंतर्गत सब्सिडी मिलने का आधार

  • प्लेटफार्म का निर्माण
  • गुणवत्ता प्रमाणन सुविधा
  • गोदाम के निर्माण में लगने वाली पूंजी की लागत
  • विभिन्न वेयरहाउसिंग सुविधाएं इत्यादि।
  • पैकेजिंग की सुविधा
  • भीतरी सड़क का निर्माण
  • ग्रेडिंग सुविधा
  • चारदीवारी का निर्माण
  • जल निकासी प्रणाली का निर्माण कार्य

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आने वाले बैंक

  • अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
  • रीजनल रूरल बैंक
  • कमर्शियल बैंक
  • नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन
  • स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक
  • स्टेट कोऑपरेटिव बैंक
  • एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की दरें

  • केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गयी Gramin Bhandaran Yojana Scheme के तहत पहाड़ी क्षेत्र के नागरिकों अथवा अनुसूचित जाति-जनजाति से सम्बंधित व्यक्ति अथवा संगठनों के क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का एक तिहाई हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक की धनराशि सब्सिडी के तौर पर प्रदान की जाती है। 
  • इस योजना के तहत ऐसे लाभार्थी किसान जो अन्य संस्था, कंपनियों एवं निगम के अंतर्गत आते है, उन्हें परियोजना पूंजी की लागत का केवल 15% सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है, जो 1.35 करोड़ रुपये के धनराशि से अधिक नहीं होगा। 
  • इसके साथ ही यदि कोई किसान स्नातक है अथवा किसी सहकारी संगठन से संबंधित है एवं वह अपने क्षेत्र में किसी परियोजना का कार्य करवाता है तो इस परिस्थिति में उन्हें परियोजना लागत के 25% की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो अधिकतम 2.25 करोड़ रुपये तक की धनराशि होगी।
  • किसानों द्वारा भंडार गृहों का निर्माण एनसीडीसी की सहायता से किये जाने पर उन्हें केंद्र सरकार द्वारा परियोजना लागत का केवल 25% सब्सिडी के तौर पर प्रदान किया जाएगा।

Gramin Bhandaran Yojana Scheme के मुख्य तथ्य

  • ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत भंडार गृह के निर्माण कार्य में कुछ आवश्यक सुविधाओं, जैसे:- पक्की सड़क, जल निकासी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, समान लाने उतारने की व्यवस्था आदि को शामिल करना अनिवार्य होता है। 
  • इस योजना के अंतर्गत निर्मित भंडार गृहों में सभी रोशनदान एवं खिड़कियों को पक्षियों से सुरक्षित होना आवश्यक होगा। 
  • इसके अलावा अनाज भण्डारण के सभी दरवाजे एवं खिड़कियाँ वायु अवरोधक होनी चाहिए एवं साथ ही भंडार गृह को कीटाणुओं से सुरक्षित रखना भी अनिवार्य होना। 
  • साथ ही साथ इस योजना के तहत लाभार्थी किसान अपने क्षेत्र के किसी भी स्थान पर अनाज भण्डारण का निर्माण करने हेतु स्वतंत्र होते है। 
  • केंद्र सरकार की इस योजना के तहत गोदाम के निर्माण हेतु उम्मीदवार किसान के पास उसके स्वयं की भूमि होनी चाहिए एवं भंडार घर की उचाँई 4-5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
  • ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत उम्मीदवार किसान को अनाज भण्डारण बनाने हेतु लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। 
  • इसके साथ ही भंडार घर की क्षमता का निर्धारण किसान उद्यमी द्वारा किया जाता है एवं भंडार गृह का निर्माण नगर निगम की सीमा क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। 
  • केंद्रीय कृषि कल्याण विभाग द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के तहत किसानों को अनाज भण्डारण का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी अथवा फिर सीपीडब्ल्यूडी- के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना होता है। 
  • भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना के तहत भंडार घर बनाने हेतु इंजीनियरिंग एवं वैज्ञानिक मानकों के अनुसार निर्माण कार्य करवाना आवश्यक होता है। 

Warehouse Subsidy Scheme के लाभ एवं विशेषताएं 

  • ग्रामीण भंडारण योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा किया गया है जिसके अंतर्गत देश के किसानों को लाभान्वित किया जाता है। 
  • इस योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को उनके अनाजों को सुरक्षित रखने हेतु भंडार गृह की सुविधा प्रदान की जाती है। 
  • केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से किसानों को गोदाम बनाने हेतु ऋण भी प्रदान किये जाते है, जिस पर सब्सिडी की सुविधा भी उपलब्ध की जाती है। 
  • लाभार्थी किसान इस योजना के तहत निर्धारित किये गए बैंकों से भंडार गृह बनाने हेतु ऋण प्राप्त कर सकते है। 
  • इसके साथ ही Gramin Bhandaran Yojana के अंतर्गत किसान अपने अनाज को सुरक्षित रखने हेतु भंडारण का निर्माण स्वयं भी कर सकते है एवं किसानों से सम्बंधित संस्थानों द्वारा भी किया जा सकता है। 
  • इस योजना के तहत मिलने वाले भंडार गृह के लाभ से किसान भाई अपने अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेगें, जिससे उनके अनाज खराब एवं बर्बाद नहीं होंगे। 
  • लाभार्थी किसान अपने सुरक्षित अनाजों को बाजार में सही समय पर सही दर पर बेच सकेंगे, जिससे उन्हें मुनाफा होगा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। 
  • केंद्र सरकार द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु इच्छुक किसानों को इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। 
  • इच्छुक किसान भाई अपने मोबाइल व कंप्यूटर के माध्यम से इस योजना के तहत स्वयं आवेदन कर सकते है, जिससे उनके पैसे एवं समय दोनों की बचत होगी। 

Gramin Bhandaran Yojana के पात्रता मापदंड 

  • केंद्र सरकार द्वारा आरम्भ की गयी Warehouse Subsidy Scheme के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। 
  • इस योजना के अंतर्गत केवल किसान तथा कृषि से जुड़े संगठनों को ही पात्र माना जायेगा। 
  • इसके साथ ही आवेदक किसान के पास उनकी खुद की कृषि भूमि होना अनिवार्य होगा। 
  • आवेदक किसान भाइयों के पास सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। 

आवश्यक दस्तावेज 

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • राशन कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • खेती से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया 

देश के ऐसे इच्छुक किसान नागरिक जो Gramin Bhandaran Yojana के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा:-

  • सबसे पहले आपको नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट(नाबार्ड) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “वेयरहाउसिंग सब्सिडी स्कीम” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक आवेदन पत्र प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। 
  • अब आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी के विवरण दर्ज कर देने होंगे। उसके पश्चात आपको माँगी गयी सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना होगा। 
  • इसके बाद आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक ककर देना होगा, जिसके बाद आप Gramin Bhandaran Yojana के तहत आवेदन कर पाएंगे। 

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