Pan Aadhaar Link समयसीमा क्यों बढ़ी, जानिए अब कितनी देनी होगी फीस, किसे मिलेगी छूट

Pan Aadhaar Link Last Date Change Full Details: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार लिंक करने की समयसीमा को बदल दिया है. इसके अलावा फीस, छूट पाने वाले यूजर्स की श्रेणी भी बताई है.

Pan Aadhaar Link Last Date

Aadhar-Pan link New Fees : बोर्ड ने कहा है कि 30 जून 2023 तक जो पैन आधार से लिंक नहीं होंगे वह निष्क्रिय हो जाएंगे.

नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है. बोर्ड ने वर्तमान समयसीमा 31 मार्च 2023 को रिवाइज करते हुए इसे अब 30 जून 2023 तक कर दिया है. यानी पैन यूजर्स को अब अपना पैन आधार से लिंक करने के लिए 3 महीने का वक्त मिल गया है. यह 5वीं बार है जब पैन आधार लिंक करने की समयसीमा को आगे बढ़ाया गया है. समयसीमा बढ़ाने का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय देने के लिए यह बदलाव किया गया है. आइये जानते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने सर्कुलर में क्या कहा है और क्या बदलाव किए हैं.

अब 30 जून 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे पैन
टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि को संशोधित करते हुए 31 मार्च 2023 से 3 माह के लिए आगे बढ़ा दिया है. बोर्ड ने कहा है कि 30 जून 2023 तक जो पैन आधार से लिंक नहीं होंगे वह निष्क्रिय हो जाएंगे. बोर्ड ने समयसीमा में बदलाव टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय देने के लिए किया है.

पैन को आधार से लिंक कराने के लिए चुकाएं 1,000 रुपये
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि यदि किसी यूजर का पैन निष्क्रिय हो जाता है तो वह उन्हें आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. सीबीडीटी ने कहा कि 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकरण को आधार की सूचना देने पर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है.

कब-कब बढ़ाई गई डेडलाइन

  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सबसे पहले पैन आधार लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च 2022 निर्धारित की थी.
  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इस समयसीमा को 30 जून 2022 कर दिया था और शुल्क 500 रुपये लागू किया था.
  • इसके बाद 1,000 रुपये शुल्क लगाकर समयसीमा को 31 मार्च 2023 कर दिया गया था.
  • अब पैन आधार लिंक करने की समयसीमा को एक बार फिर 30 जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. हालांकि, इस बार शुल्क नहीं बढ़ाया गया है.

सीबीडीटी ने इन लोगों को पैन आधार लिंक करने से छूट दी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासियों, एनआरआई, 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें पैन आधार लिंक करने की समयसीमा से मुक्त रखा गया है. हालांकि, इस श्रेणी में आने वाले लोग चाहें तो स्वेच्छा से पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं.

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Pan Aadhar Status Link Down: पैन-आधार लिंक स्टैटस जांचने वालों का लोड बढ़ने से इनकम टैक्स वेबसाइट का लिंक डाउन

Link for Checking PAN Aadhaar Linking Status Down : यूजर्स ने पैन आधार लिंक स्टैटस चेक करने के लिए जारी ऑनलाइन लिंक के डाउन होने की शिकायत की तो इनकम टैक्स विभाग हरकत में आ गया.

Link Pan with Aadhaar

Income Tax website Link for Pan Link Status checking Down : लोग अपने आधार-पैन लिंकिंग स्थिति की जांच करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर लॉग इन कर रहे हैं.

नई दिल्ली : आयकर विभाग ने पैन यूजर्स को अपने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 दे रखी है. डेडलाइन खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. इसको देखते हुए इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर पैन आधार लिंक स्टैटस जानने वाले विजिटर्स की संख्या बढ़ने से विभाग की वेबसाइट का लिंक डाउन हो गया है. यूजर्स ने पैन आधार लिंक स्टैटस चेक करने के लिए जारी ऑनलाइन लिंक के डाउन होने की शिकायत की तो इनकम टैक्स विभाग हरकत में आ गया.

जैसे-जैसे स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की समयसीमा नजदीक आ रही है, कई लोग अपने आधार-पैन लिंकिंग स्थिति की जांच करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर लॉग इन कर रहे हैं. हालांकि, कई उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया के जरिए शिकायत की है कि 28 मार्च 2023 को आधार-पैन स्टैटस की जांच करने के लिए दिया गया लिंक उनके लिए काम नहीं कर रहा है.

ट्विटर पर एक यूजर ने 28 मार्च 2023 की सुबह 10 बजकर 58 मिनट पर लिखा कि स्टेटस चेक करने के लिए साइट कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं और न ही लिंक कर पा रहा हूं. यूजर ने लिखा कि न तो स्टैटस चेक करने के लिए और न ही लिंक करने के लिए साइट कनेक्ट कर पा रहा हूं. एक अन्य यूजर ने ट्विटर पर 28 मार्च 2023 को सुबह 11 बजकर 48 मिनट पर लिखा कि इनकम टैक्स विभाग पैन आधार लिंक सर्विस अनअवेलेबल.

इंफोसिस की टीम सुधार में जुटी
यूजर्स की शिकायत आयकर विभाग ने जवाब देते हुए बताया कि हमने मामले के समाधान के लिए संबंधित इंफोसिस टीम के पास भेज दिया है. वे इस पर गौर कर रहे हैं. बता दें कि 31 मार्च 2023 पैन आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख है. ऐसे में यूजर्स अपने पैन का स्टेटस चेक करने के लिए बड़ी संख्या में वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं. अनुमान है कि अधिक यूजर लोड बढ़ने से यह दिक्कत हो सकती है.

पैन-आधार लिंकिंग स्टैटस जानने का तरीका

  1. अपने पैन आधार लिंक के स्टैटस को जानने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे.
  2. सबसे पहले पैन यूजर्स इस लिंक https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ का उपयोग करके आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
  3. पेज के बाईं ओर ‘क्विक लिंक्स’ पर क्लिक करें. अब ‘लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें.
  4. अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें.
  5. इसके बाद ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें.
  6. आपका आधार नंबर दिखेगा यदि यह पहले ही लिंक हो चुका है. यदि आधार लिंक नहीं है तो आपको दोनों को लिंक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी.
  7. यदि पैन और आधार को लिंक करने का आपका अनुरोध सत्यापन के लिए यूआईडीएआई के पास लंबित है, तो आपको बाद में स्थिति की जांच करनी होगी

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