प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना में प्रतिवर्ष 8% ( प्रति वर्ष 8.3% के बराबर ) का गारंटी रिटर्न (लाभ) प्रदान करती है । योजना की अवधि 10 वर्ष है। हालांकि, ग्राहक मासिक/ तिमाही (तीन महीनों में) /अर्धवार्षिक या पेंशन के वार्षिक भुगतान का विकल्प चुन सकता है।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभ
Contents
- 1 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभ
- 2 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए योग्यता शर्तें
- 3 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- 4 योजना की आवेदन प्रक्रिया
- 5 योजना की वैधता
- 6 योजना के तहत अधिकतम निवेश
- 7 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना- पेंशन पॉलिसी
- 8 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत लोन
- 9 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना- अवधि से पहले पैसा निकालें
- 10 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत टैक्स
- 11 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना – अपवाद
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत आवेदकों के लाभ निम्नलिखित है-
- इस योजना के तहत पेंशनर को 10 वर्षों के लिए 8% सलाना रिटर्न के साथ मासिक पेंशन दी जाती है
- इस योजना को सर्विस टैक्सया GST जैसे टैक्स से छूट दी गई है
- पॉलिसी की 10 वर्षों की अवधि के दौरान, प्रत्येक अवधि के अंत में पेंशन बकाया है। पेंशनर को भुगतान के लिए मासिक / तिमाही / अर्धवार्षिक / वार्षिक विकल्प के रूप में किया जाता है, जो भी विकल्प पेंशनर चुनता है
- खरीद मूल्य और अंतिम पेंशन किस्त समेत पूरी राशि 10वर्ष की पॉलिसी अवधि के अंत तक दी जानी होती है, जब तक पेंशनर जीवित है
- योजना के तीन वर्ष होने पर आप जमा राशि का 75% तक लोन के रूप में ले सकते हैं। इसलोन पर ब्याज़ पेंशन किस्तों से वसूल किया जाता है, जबकि लोन राशि को क्लेम आय से वसूला जाता है
- योजना अवधि पूरी होने से पहले पैसा निकालने की अनुमति है, लेकिन यह कुछ मामलों जैसे-स्वंय को गंभीर बीमारी / पति / पत्नी की मेडिकल इमरजेंसी के इलाज के लिए यह सुविधा मिलती है। हालांकि इस तरह के मामलों खरीद मूल्य का 98% का भुगतान किया जाता है
- अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी अवधि के 10 साल के भीतर हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को खरीद मूल्य वापिस कर दिया जाता है
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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए योग्यता शर्तें
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए आवेदन करने की निम्नलिखित योग्यता शर्तें हैं:
- आवेदक की आयु 60 वर्ष (पूरी) होनी चाहिए
- इस योजना के लिए आवेदक कीकोई अधिकतम आयु नहीं है
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए
- न्यूनतम पॉलिसी अवधि 10 वर्ष है
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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज़ होने आवश्यक हैं-
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण
- निवास प्रमाण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आवेदक की रिटायरमेंट स्थिति दिखाने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज़ / घोषणापत्र
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योजना की आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए कुछ तरीकों का पालन करके अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है-
ऑफलाइन प्रक्रिया:
- आवेदन फॉर्म LIC की सभी शाखाओं में उपलब्ध हैं
- आवेदक को फॉर्म भरना होगा
- सेल्फ अटेस्ट करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें
- किसी LIC शाखा को दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म जमा करें
ऑनलाइन प्रक्रिया:
- LIC वेबसाइट पर जाएं
- “Products”पर क्लिक करें
- “Pension Plans”देखें और आगे बढ़ें
- “Buy Policies”के तहत उपलब्ध आवेदन फॉर्म भरें
- आगे की प्रक्रिया के लिए फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें
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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना- भुगतान के साधन
पेंशन का भुगतान उस समय अवधि में किया जाता है जिसे योजना के लिए आवेदन करते समय पेंशनर द्वारा चुना जाता है।इन अवधियों को मासिक, तिमाही (तीन महीनों में) , अर्धवार्षिक, वार्षिक भुगतान के रूप में बांटा गया है।पेंशन भुगतान के तरीके इस प्रकार हैं-
- NEFT
- आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम
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योजना की वैधता
बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसार, यह योजना 31 मार्च 2020 तक सदस्यता के लिए खुली रहेगी। इस योजना के लिए ऑफलाइन के साथ-साथ LIC की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।
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योजना के तहत अधिकतम निवेश
- सरकार के नए नियमों केअनुसार, ग्राहक स्कीम में 15 लाख रु. तक निवेश कर सकते हैं
- 1000 रु.प्रति माह का लाभ उठाने के लिए योजना में न्यूनतम 1 लाख रु. निवेश कर सकते हैं
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) 8% प्रति वर्ष का सरकारी रिटर्न (लाभ) देती है।अगर आप मासिक पेंशन योजना के लिए सदस्यता लेते हैं, तो 8% वार्षिक ब्याज़ 8.3% के बराबर है। चूंकि योजना अनिवार्य रूप से पेंशन योजना के रूप में चलाई जा रही है, इसलिए इस योजना को सर्विस टैक्स और GST टैक्स से छूट दी गई है।
हालांकि, इस योजना के लिए कोई इनकम टैक्स की छूट नहीं है। रिटर्न टैक्स योग्य हैं। LIC द्वारा कमाया गया ब्याज़ और 8% के सुनिश्चित रिटर्न के बीच अंतर भारत सरकार द्वारा तय किया जाएगा। केंद्र सरकार LIC को सब्सिडी के रूप में अंतर राशि का भुगतान करेगी।
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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना- पेंशन पॉलिसी
- इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1000 रु. प्रति महीना है जो मूल निवेश के आधार पर 10,000 रु. प्रति महीने तक जा सकती है।
पेंशन का तरीका | न्यूनतम पेंशन | न्यूनतम पेंशन | अधिकतम पेंशन | अधिकतम पेंशन |
वार्षिक | ₹ 12,000 | ₹ 1,44,578 | ₹ 1,20,000 | ₹ 14,45,784 |
अर्धवार्षिक | ₹ 6,000 | ₹ 1,47,601 | ₹ 60,000 | ₹ 14,76,014 |
तिमाही | ₹ 3,000 | ₹ 1,49,068 | ₹ 30,000 | ₹ 14,90,684 |
मासिक | ₹ 1,000 | ₹ 1,50,000 | ₹ 10,000 | ₹ 15,00,000 |
- इस योजना के अनुसार, न्यूनतम 1,000 रु. प्रति माह पेंशन पाने के लिए आपको इसमें 1,50,000 रु. निवेश करना होगा। इसी तरह, 10,000 रु. प्रति माह की पेंशन प्राप्त करने के लिए 1,500,000 रु. निवेश करना होगा
- चूंकि इस पॉलिसी की अवधि 10 साल की होती है, पॉलिसी खरीदने वाले को 10 साल पूरे करने पर अंतिम पेंशन किस्त
के साथ अपनी मूल राशि वापस मिल जाती है - अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु10 वर्ष पूरे होने से पहले हो जाती है तो मूल राशि नॉमिनी व्यक्ति की अकाउंट में जमा की जाएगी
- खास बात ये हैकि पेंशन की राशि ग्राहक की आयु पर निर्भर नहीं है
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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत लोन
पति/ पत्नी की गंभीर बीमारी या अपने इलाज के लिए इस योजना के तहत रजिस्टर्ड पेंशनर लोन ले सकते है।
- अधिकतम लोन: खरीद मूल्य का 75%
- पॉलिसी में 3 साल पूरे होने के बाद ही लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है
- लोन पर ब्याज़, पॉलिसी के अनुसार पेंशन राशि से वसूला जाता है और बकाया लोन क्लेम की आय से लिया जाता है
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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना- अवधि से पहले पैसा निकालें
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में स्वयं या पति या पत्नी की गंभीर बीमारी के आधार पर समय से पहले राशि निकलने का प्रावधान है। ऐसे मामले में, पॉलिसीधारक को निवेश की गई गए मूल राशि का 98% वापस कर दिया जाएगा।हालांकि, बकाया 2% को प्री-मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी के रूप में लिया जाएगा।
- अगर पॉलिसीधारक आत्महत्या करता है, तो खरीद मूल्य का 100% नॉमिनी व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा।
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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत टैक्स
अगर भारत सरकार या कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लगाया गया कोई भी टैक्स, वैधानिक टैक्स या कोई अन्य टैक्स होता है, तो टैक्स कानून और टैक्स की दर के अनुसार शुल्क लागू होंगे। भुगतान किया गया टैक्स पेंशन पॉलिसी के तहत भुगतान किए गए पूरे लाभ की कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाएगा।
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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना – अपवाद
अगर पेंशनर आत्महत्या करता है, तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा और पूरा खरीद मूल्य नॉमिनी को दिया होगा।