हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने व उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना का आरम्भ किया गया है।

इस योजना के माध्यम से राज्य के पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार को सरकार द्वारा जारी बहुत सी योजनाओं द्वारा भरण-पोषण, रोजगार, बच्चों की शिक्षा और बेटी की शादी के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए राज्य के जिन भी श्रमिकों द्वारा अभी तक लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा स्कीम 2025 (Haryana Labour Department Yojana-2023) में आवेदन नहीं किया गया है।
Contents
- 1 हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना रजिस्ट्रेशन
- 2 लेबर डिपार्टमेंट योजना हरियाणा का उद्देश्य
- 3 हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना में ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- 3.1 सर्टिफिकेट वेरिफाई करने की प्रक्रिया
- 3.2 हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना लॉगिन करने की प्रक्रिया
- 3.3 यूजर लॉगिन करने की प्रक्रिया
- 3.4 Grievance (शिकायत) दर्ज करने की प्रक्रिया
- 3.5 ग्रीवेंस स्टेटस ट्रैक करने की प्रक्रिया
- 3.6 रजिस्ट्रेशन रिनुअल ग्रांटेड डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
- 3.7 सिटीजन चार्टर डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- 3.8 इंस्पेक्शन डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
- 4 पोर्टल पर BRAP-Usage Dashboard देखने की प्रक्रिया
वह श्रम विभाग हरियाणा के आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। हरियाणा श्रम विभाग योजना में श्रमिक किस प्रकार आवेदन कर सकेंगे, आवेदन के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो सकेगा, और सरकार द्वारा जारी योजनाओं की किन पात्रताओं को उन्हें पूरा करना आवश्यक होगा, इसकी विस्तृत जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना रजिस्ट्रेशन
जैसा की आप सब जानते ही होंगे की केंद्र सरकार देश के असंगठित क्षेत्रों से जुड़े कामगार श्रमिकों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए बहुत सी योजनाओं का लाभ श्रमिक नागरिकों को प्रदान करवाती है, लेकिन कई बार सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ना होने से पात्र व जरुरतमंद नागरिक योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा श्रमिक विभाग योजना (Haryana Labour Department Yojana 2025) की शुरुआत की गई है।
जिसके माध्यम से सरकार राज्य के श्रमिकों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर उन्हें एक ही जगह सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनकी पात्रता के आधार पर लाभ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करवाती है। जिससे पात्र नागरिक आसानी से घर बैठे ही योजना में आवेदन कर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और इसके लिए आवेदन हेतु उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
Haryana Labour Department Yojana : Details
योजना का नाम | हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना |
शुरुआत की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
साल | 2025 |
संबंधित विभाग | श्रम विभाग हरियाणा |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन |
योजना के लाभार्थी | राज्य के असंगठित क्षेत्रों के कामगार श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना |
राज्य | हरियाणा |
आधिकारिक वेबसाइट | hrylabour.gov.in |
लेबर डिपार्टमेंट योजना हरियाणा का उद्देश्य
राज्य सरकार द्वारा हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के श्रमिकों को योजना के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने में सहयोग देना है, जिससे राज्य के सभी असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पोर्टल पर प्राप्त हो सके, इससे राज्य के सभी पात्र श्रमिक सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में आवेदन कर उनका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही श्रम पोर्टल हरियाणा पर आवेदक श्रमिक ऑनलाइन घर बैठे ही कही भी और कभी भी सरकारी योजनाओं में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
e-Bhoomi पोर्टल हरियाणा 2025
जिससे योजना में आवेदन के लिए विभागों में जाकर उन्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना होगा। इसके साथ ही पोर्टल पर सभी श्रमिकों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होने से योजना में अधिक पारदर्शिता भी बनाई जा सकेगी, इससे सभी पात्र श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के लाभ
लेबर डिपार्टमेंट योजना में आवेदन करने वाले श्रमिकों को मिलने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना का लाभ राज्य से सभी असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को प्राप्त हो सकेगा।
- योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को सरकार द्वारा श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए चलाई जा रही बहुत सी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- आवेदक श्रमिक पोर्टल पर खुद को पंजीकृत एक ही जगह सभी योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
- ऑनलाइन पोर्टल पर सभी श्रमिकों की जानकारी उपलब्ध होने से कार्यों में अधिक पारदर्शिता बनाई जा सकेगी।
- इस योजना के तहत आवेदक श्रमिक व उनके परिवार को बहुत सी योजना जैसे बच्चों के लिए प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता, बेटी की शादी पर वित्तीय सहायता, विधवा पेंशन, औजार खरीदने हेतु उपदान, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना आदि का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- योजना के माध्यम से आवेदक श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा और वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे।
- आवेदक घर बैठे अपने मोबाइल से सरकार द्वारा जारी योजनाओं में लाभ प्राप्त कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
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हरियाणा श्रम विभाग योजनाओं के लाभ व पात्रता
हरियाणा श्रम विभाग पोर्टल के अंतर्गत सरकार बहुत सी योजनाएँ उपलब्ध की गई हैं, जिनमे आवेदन के लिए पात्रता की जानकारी आवेदक यहाँ से जान सकेंगे।
शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता – आवेदक श्रमिक के पास नियमित एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए, स्कूल या संस्था द्वारा बच्चे के नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। हरियाणा के स्कूल/कॉलेजों में शिक्षा अध्ययनरत एक परिवार के केवल तीन बच्चों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा, यदि बच्चे को एक स्तर में पहले योजना का लाभ मिल जाता है, तो उसी कक्षा में फेल होने पर दोबारा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से बच्चों को पहली कक्षा से स्नातक तक 8000 से 20000 रूपये/वर्ष की वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी।
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता – योजना में आवेदन के लिए आवेदक की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है, किसी भी संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड प्रमाणित होना आवश्यक है। दूल्हे की आयु 21 वर्ष और दुल्हन की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र जमा किया जाना चाहिए की उनके द्वारा यह घोषणा की गई होनी चाहिए की उन्हें किसी अन्य योजना या विभाग से विवाह के लिए अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। योजना की पात्रता को पूरा करने वाले आवेदक की पुत्री को विवाह से 3 दिन पूर्व 50,000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता – आवेदक श्रमिक के पास एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। शिक्षण संस्थान द्वारा बच्चे के नियमित रूप से विद्यालय आने का एक घोषणा प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए, शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता एक परिवार के तीन बच्चों को प्रदान की जाएगी। यदि बच्चे को एक स्तर में पहले योजना का लाभ मिल जाता है, तो उसी कक्षा में फेल होने पर दोबारा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी पर हैं, तो वह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं माने जाएँगे। योजना में आवेदक श्रमिकों के बच्चों को 2000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
कामगारों के मेधावीं बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि – योजना में कामगार श्रमिकों के बच्चों को 60 % अंकों से ऊपर और 90% से ऊपर अंक लाने पर 21,000 से 51,000 रूपये तक की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सकेगी। यह लाभ उन श्रमिकों के बच्चों को प्राप्त होगा, जिनके पास एक वर्ष की नियमित सदस्यता होगी। यह लाभ एक परिवार के तीन बच्चो को ही दिया जाएगा।
विधवा पेंशन योजना – योजना में आवेदक श्रमिक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को 3000 रूपये प्रतिमाह पेंशन का लाभ दिया जाएगा, इसके लिए आवेदक श्रमिक की नियमित एक वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए। यदि विधवा महिला हरियाणा सरकार बोर्ड/कॉर्पोरेशन या पीएसयू द्वारा नियोजित की जाती है, तो वह आवेदन के पात्र नहीं होंगी, इसके अलावा यदि महिला दूसरी शादी करती हैं या राज्य में निवास नहीं करती हैं तो भी उन्हें योजना का लाभ नही मिल सकेगा।
व्यावसायिक/तकनीकी संस्थानों में हॉस्टल सुविधा के लिए आर्थिक सहायता – श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक/तकनीकी संस्थानों में हॉस्टल सुविधा के लिए 1 लाख 20 हजार रूपये तक की अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिसके लिए श्रमिक के पास एक वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए, सरकारी या निजी संस्थान में दाखिला लेने के बाद रसीद का सत्यापित प्रिंटआउट भी जमा करवाना होगा। तीन बच्चों को योजना का लाभ देय होगा, रोजगार या नौकरी प्राप्त छात्र आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
मातृत्व लाभ – योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक श्रमिक के पास एक वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र सलंग्न करना आवश्यक है। योजना का लाभ दो बच्चों को देय होगा, लेकिन बच्चों के क्रम को ना देखते हुए यह लाभ तीन लड़कियों तक दिया जाता है। यदि पति द्वारा किसी निगम या विभाग से पितृत्व लाभ लिया जाता है, वह इस मामले में आवेदक को मातृत्व लाभ नहीं दिया जाएगा। योजना के माध्यम से आवेदक को बच्चे के जन्म के बाद 36,000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
औजार (टूलकिट) खरीदने हेतु उपदान – योजना में पंजीकृत श्रमिक के पास एक वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए। इस योजना में कामगार श्रमिकों को 5 वर्ष में एक बार नए औजार खरीदने के लिए 8000 रूपये दिए जाएँगे।

मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना – योजना के तहत केवल महिला कामगार ही आवेदन के पात्र होंगी, योजना का लाभ पंजीकृत महिला को प्रतिवर्ष उसकी सदस्य्ता का नवीनीकरण पर दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से महिला को किचन के बर्तन, साडी, सूट, रेन कोट, छाता आदि की खरीद के लिए बोर्ड की और से 5,100 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सिलाई मशीन योजना – योजना में पंजीकृत महिला के एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। योजना का लाभ कार्यालय में केवल एक ही बार प्राप्त किया जा सकता है, जिसमे उन्हें 35,00 रूपये की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
साइकिल योजना – पंजीकृत श्रमिक के पास एक वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए। योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक द्वारा पाँच वर्ष में एक बार प्राप्त किया जा सकेगा। जिसमे श्रमिक को साइकिल की खरीद के लिए 3000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
कन्यादान योजना – योजना में पंजीकृत श्रमिक के पास एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। लड़की की शादी होने के बाद सभी दस्तावेज आवेदन पत्र प्रस्तुत करना और विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। इसके साथ ही घोषणा पत्र जिसमे यह लिखा हो की आवेदक की पुत्री की शादी के लिए उन्हें कही और से अनुदान नहीं प्राप्त हुआ है। योजना में कन्या को विवाह के लिए 51,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
पैतृक घर जाने का किराया – पंजीकृत श्रमिक के पास एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए, इसके साथ ही मूल यात्रा के टिकट जमा करना अनिवार्य है। योजना में वर्ष में एक बार पंजीकृत श्रमिक सहित परिवार के पाँच सदस्यों को बोर्ड द्वारा घर जाने पर वास्तविक रेल किराए पर भरपाई की जाएगी।
अपंगता सहायता – पंजीकृत श्रमिक के पास एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। इसके साथ हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थाई अपंगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, विकलांगता होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। योजना में आवेदक को 1 लाख से डेढ़ लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
चिकित्सा सहायता (मजदूरी क्षतिपूर्ति) – योजना के तहत दुर्घटना या बीमारी से पीड़ित होने पर श्रमिक को सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में 4 से 30 दिन तक दाखिल होने पर न्यूनतम मजदूरी के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंजीकृत श्रमिक के पास एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए, यह सुविधा एक वर्ष में एक महीने की अवधि से अधिक नहीं दी जाएगी।
दाह संस्कार – योजना में कामगार का नियमित पंजीकरण होना चाहिए। इसके साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, इसके अलावा नामांकित/क़ानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र। इसके साथ ही कामगार की पहचान पत्र होना अनिवार्य है। योजना के तहत श्रमिक के क़ानूनी उत्तराधिकारी को 15,000 रूपये की राशि देह संस्कार के लिए दी जाएगी।
श्रम विभाग हरियाणा में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, बिना पूरे दस्तावेजों के योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी इसके लिए सभी दस्तावेजों की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- बैंक की पासबुक
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना में ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना में आवेदन के लिए नागरिक यहाँ बताई गई प्रक्रिया को पढ़कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले आवेदक हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
2.अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको Haryana Labour Department Yojana 2023 के अंतर्गत विभिन योजनाओ की सूची दिखाई देगी। आप अपनी आवश्यकता अनुसार योजना का चयन करना होगा।
- अब अगले पेज पर आपको Apply Now के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आदि ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- अब आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को फॉर्म के साथ अपलोड कर देनी होगी।
- इसके बाद फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको फॉर्म को Submit कर देना होगा।
- इस तरह आपकी हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
सर्टिफिकेट वेरिफाई करने की प्रक्रिया
सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के लिए आवेदक यहाँ बताई गयी प्रक्रिया को फॉलो कर सर्टिफिकेट वेरीफाई कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- अब होम पेज पर आपको स्क्रोल डाउन करके Verify Your Certificate के सेक्शन में जाना होगा।
- यहाँ आपको टाइप का चयन करके अपना लाइसेंस/सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करना होगा।
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- जिसके बाद आपके सर्टिफिकेट वेरीफाई करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना लॉगिन करने की प्रक्रिया
हरियाणा विभागीय लॉगिन करने के लिए आवेदक यहाँ बताई गई प्रक्रिया को पढ़कर लॉगिन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको डिपार्टमेंट लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- यहाँ लॉगिन के लिए आपको यूज़र नाम, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- इस तरह आपकी डिपार्टमेंट लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
यूजर लॉगिन करने की प्रक्रिया
यूजर लॉगिन करने के लिए आवेदक यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले आवेदक लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- होमपेज पर User login for E-Services का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर विभिन डिपार्टमेंट की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये लॉगिन की सुविधा प्रदान की गयी है। आप उपयुक्त विकल्प चुन ले।
इसके बाद अगले पेज पर लॉगिन के लिए आपको यूज़र टाइप का चयन करके यूजर-टाइप, ईमेल/यूज़र नेम, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज कर देना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- इस तरह आपकी यूज़र लॉगिन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Grievance (शिकायत) दर्ज करने की प्रक्रिया
अगर आपको श्रम विभाग हरियाणा योजना में आवेदन के सम्बंधित किसी तरह की समस्या या शिकायत है, तो आप इसके लिए श्रम विभाग पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं जिसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है।
- इसके लिए सबसे पहले आवेदक लेबर डेपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको E-Services के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपको दिए गए विकल्पों में से Grievance redressal के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको Add Complaint के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बड़ा आपकी स्क्रीन पर कंप्लेंट फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे Complaint Type, Subject, Description, Address, Name, Mobile Number, Email ID आदि जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको Submit के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- जिसके बाद आपकी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
ग्रीवेंस स्टेटस ट्रैक करने की प्रक्रिया
यदि आपके द्वारा योजना से संबंधित किसी तरह की शिकायत दर्ज की गई है, तो पोर्टल पर अपनी शिकायत की स्थिति भी यहाँ बताई गई प्रक्रिया को पढ़कर ट्रैक कर सकेंगे।
- सबसे पहले आवेदक लेबर डेपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको E-Services के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपको दिए गए विकल्पों में से Grievance redressal के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको अपनी शिकायत संख्या दर्ज करके Track के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद ग्रीवेंस स्टेटस की जानकारी आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी।
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रजिस्ट्रेशन रिनुअल ग्रांटेड डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
रजिस्ट्रेशन रिनुअल ग्रांटेड डैशबोर्ड देखने के लिए उम्मीदवार यहाँ बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करें।
- सबसे पहले आवेदक लेबर डेपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको BRAP का लिंक दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
यहाँ आपको Registration/Renwal Granted Dashboard के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब अगले पेज में आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन रिनुअल ग्रांटेड डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा।
सिटीजन चार्टर डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको Miscellaneous के लिंक में Citizen Charter के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको सीटीजन चार्टर से संबंधित सभी जानकारी पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी।
इंस्पेक्शन डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको BRAP के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- यहाँ आपको इंस्पेक्शन डैशबोर्ड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद अगले पेज में आपकी स्क्रीन पर इंस्पेक्शन डैशबोर्ड से संबंधित जानकारी खुलकर आ जाएगी।
पोर्टल पर BRAP-Usage Dashboard देखने की प्रक्रिया
BRAP-Usage Dashboard देखने के लिए आवेदक यहाँ बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करें।
- सबसे पहले आवेदक लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको BRAP के लिंक में BRAP-Usage Dashboard के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको ACT Type, Start Date, End Date का चयन करके Filter पर क्लिक कर देना होगा।
- जिसके बाद BRAP-Usage Dashboard से संबंधित जानकारी आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
Haryana Labour Department Yojana में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in है।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना क्या है ?
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्रों को सरकार द्वारा जारी सभी योजनाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना में पंजीकृत श्रमिकों को किन-किन योजनाओं का लाभ मिल सकेगा ?
योजना में पंजीकृत श्रमिक औजार (टूलकिट) खरीदने हेतु उपदान, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, सिलाई मशीन योजना, साइकिल योजना, कन्यादान योजना जैसी बहुत सी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना में आवेदन की क्या प्रक्रिया है ?
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना में आवेदन करने के लिए ऊपर दिया गया लेख पढ़े। इसमें बताये गये स्टेप्स को फॉलो करके आप योजना में आवेदन कर सकते है।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से की है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।
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