UPS Pension Scheme kya hai : केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की जगह नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा. मोदी सरकार ने बताया कि इस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा. हालांकि, कर्मचारियों के पास UPS या NPS में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा. वहीं, अगर राज्य सरकार भी इसे अपना सकती हैं. UPS से एम्प्लॉयी कॉन्ट्रिब्यूशन का बोझ भी नहीं बढ़ेगा.
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है. इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी. पेंशन की रकम रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50% होगी.
UPS पेंशन स्कीम की 4 प्रमुख बाते?
– कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग किया जा रही थी. UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी. यह रिटायरमेंट के पहले के 12 महीना की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा.
-कर्मचारियों को 25 साल की सर्विस करने के बाद ही यह पेंशन मिलेगी.
– अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो इस स्कीम के तहत फैमिली पेंशन का प्रावधान होगा. इसके तहत मिल रही पेंशन का 60 प्रतिशथ परिवार को मिलेगा.
– अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 10 साल से कम है, तो उसे 10000 प्रति महीने की पेंशन मिलेगी.
यूनीफाइड पेंशन योजना की खूबियां
यूनीफाइड पेंशन योजना, यानी एकीकृत पेंशन योजना (UPS). इस योजना की कई विशेषताएं हैं.
- अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा.
- अगर किसी पेंशनभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को मिलेगा.
- अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी.
- कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, केंद्र सरकार 18 प्रतिशत अंशदान करेगी, कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की ही तरह दस प्रतिशत होगा.
- महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा.
- रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि अलग से मिलेगा.
- हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवां हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा.
- पीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन.
- 25 साल नौकरी करने पर पूरी पेंशन मिलेगी.
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा.
न्यू पेंशन स्कीम से कैसे अलग है UPS?
UPS में सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% निश्चित पेंशन के तौर पर मिलेगा. UPS के तहत अगर किसी ने 25 साल काम किया है, तो उसे पेंशन मिलेगी. अगर किसी ने 25 साल से कम, लेकिन 10 साल से ज्यादा काम किया है तो भी उसे पेंशन मिलेगी. लेकिन रकम कम होगी.
क्या बार-बार पेंशन स्कीम चेंज कर सकेंगे?
आप ऐसा नहीं कर पाएंगे. रिटायर हो चुके कर्मी एक बार ही पेंशन स्कीम चुन पाएंगे. या तो उन्हें NPS में रहना होगा या UPS अपनाना होगा. बाद में अपना ऑप्शन नहीं बदला जा सकता.
UPS FAQ
UPS 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी. सरकार ने बताया कि NPS की शुरुआत के समय से इसके तहत रिटायर हुए सभी लोग और 31 मार्च, 2025 तक रिटायर होने वाले लोग भी UPS के सभी लाभों के लिए पात्र होंगे. उन्होंने जो भी पैसा निकाला है, उसे एडजस्ट करने के बाद बकाया मिल जाएगा.
सरकार ने कहा कि अगर राज्य सरकारें UPS अपनाना चाहती हैं, तो वो ऐसा कर सकती हैं. केंद्र की स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा. अगर राज्य सरकारों के कर्मचारी भी इसे अपनाते हैं, तो कुल 90 लाख कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा.
UPS के तहत कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में निकाल सकते थे. वहीं, NPS के तहत व्यक्ति अपने फंड का 60 प्रतिशत रिटायरमेंट के समय निकाल सकते हैं, जो टैक्स-फ्री होती है.
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