राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) 2023: ब्याज दर, योग्यता और निवेश

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राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) एक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है जिसे किसी भी पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। ये भारत सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें निश्चित मुनाफा और कम जोखिम है, यही वजह है कि निवेश में जोखिम न चाहने वाले निवेशक इसे खूब पसंद करते हैं। NSC का फायदा उठाने और इससे जुड़ी अन्य जानकारी पाने के लिए ये लेख पढ़ें।

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*ब्याज दरें, बैंक के विवेकानुसार बदल सकती हैं।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ब्याज दर 2023

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र ब्याज दर हर तिमाही में वित्त मंत्रालय के द्वारा तय की जाती हैं I वर्तमान में NSC की ब्याज़ दर 7.7% है। NSC पर सालाना ब्याज जमा किया जाता है। इस योजना पर मिलने  ब्याज की पिछली दरें कुछ इस प्रकार है:

अवधिब्याज़ दर
Q1 FY 2023-247.7%
Q4 FY 2022-237.0%
Q3 FY 2022-236.8%
Q2 FY 2022-236.8%
Q1 FY 2022-236.8%
Q4 FY 2021-226.8%
Q3 FY 2021-226.8%
Q2 FY 2021-226.8%
Q1 FY 2021-226.8%
Q4 FY 2020-216.8%
Q4 FY 2019-207.9%
Q1 FY 2018-197.6%
Q2 FY 2018-197.6%
Q3 FY 2018-198.0%
Q4 FY 2018-198.0%
Q1 FY 2019-208.0%
Q2 FY 2019-207.9%
Q3 FY 2019-207.9%

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NSC पर सालाना ब्याज मिलता है, लेकिन निवेशक को ये सिर्फ मैच्योरिटी पर दिया जाता है

NSC की प्रमुख विशेषताएं

पहले NSC 5 साल (NSC VIII) और 10 साल (NSC IX) जैसी दो अवधियों के लिए उपलब्ध था। लेकिन अब NSC IX को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में आप सिर्फ 5 साल की अवधि के लिए ही इस योजना में निवेश कर सकते हैं। ऐसे में NSC VIII की विशेषताएं नीचे दी जी रही हैं:-

  • भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस से 5 साल की मैच्योरिटी अवधि वाले NSC को ख़रीदा जा सकता हैI
  • NSC पर लागू ब्याज दर वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार बदलती रहती हैI
  • इसमें इन्वेस्ट करने की न्यूनतम राशि कम से कम 1000 रु.(100 रु. के गुणांको में) है और अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं हैI
  • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 C के तहत एनएससी में इन्वेस्ट किए  गए मूलधन पर टैक्स में 1.5 लाख रु. तक की छूट मिलती हैI
  • ब्याज सालाना जमा किया जाता है, लेकिन बिना कोई टीडीएस काटे ब्याज का भुगतान निवेशक को केवल मैच्योरिटी के समय ही किया जाता है I
  • एनएससी को 100 रु., 500 रु., 1000 रु., 5000 रु. और 10,000 रु. में जारी किया गया है ।
  • आप सभी प्रमुख बैंकों और NBFC में लोन के लिए NSC को गिरवी रख सकते हैं। इसमें इन्वेस्टर या निवेशक स्वयं ही अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी बना सकता हैI

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NSC खरीदने के तरीके

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NSC या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र रखने के मुख्यतः तीन तरीके हैं :-

  1. सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट :-इसके अंतर्गत व्यक्ति स्वंय के लिए या किसी नाबालिग की तरफ से एक अभिवावक के तौर राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद सकता है
  2. जॉइंट ‘ए’ टाइप सर्टिफिकेट: इसमें दो निवेशक मिलकर राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदते हैं और मैच्योरिटी राशि दोनो को बराबर हिस्सो में दी जाती है I
  3. जॉइंट ‘बी’ टाइप सर्टिफिकेट :- इसे भी दो लोगों द्वारा मिलकर खरीदा जाता है, लेकिन इसमें मैच्योरिटी राशि सिर्फ एक को दिया जाता है I

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NSC में निवेश करने के लिए योग्यता शर्तें

एनएससी या राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करने के लिए योग्यता शर्तें इस प्रकार है:-

  • सभी निवासी भारतीय एनएससी में निवेश कर सकते हैं।
  • वयस्क व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से (3 वयस्कों तक), 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिग या नाबालिग की ओर से अभिभावक एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैंI
  • कोई भी अनिवासी भारतीय नया एनएससी नहीं खरीद सकता हैं। हालाँकि अगर उनके पास NRI बनने से पहले की एनएससी है, तो वे उसे मैच्योरिटी तक रख सकते हैं I
  • ट्रस्ट और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) एनएससी में निवेश नहीं कर सकते हैं।
  • HUF के मुखिया केवल अपने नाम से ही एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं।

राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश के लाभ

एनएससी में इन्वेस्ट करने के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:-

  • एनएससी को भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है I इसलिए इसमें निवेश करना जोखिम मुक्त हैंI
  • इसमें किया गया इन्वेस्टमेंट निश्चित आय साधनों के बीच ज्यादा रिटर्न देता हैI
  • एनएससी में इन्वेस्ट करना काफी लचीला होता है, क्योंकि इसमें आप कम से कम 1000 रूपये और अधिकतम कितना भी निवेश कर सकते हैं I
  • राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र सभी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध हैं और इसलिए, आसानी से खरीदे जा सकते हैं I
  • इसे नाबालिग के नाम पर भी खरीद सकते हैं I
  • इसमें सालाना टैक्स में भी छूट मिलती है I
  • निवेशक की मृत्यु होने पर एनएससी को रजिस्टर्ड नॉमिनी, परिवार के सदस्य या कानूनी वारिस के नाम पर ट्रान्सफर किया जा सकता है I

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र पर लागू टैक्स

एनएससी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, जो आपको 80 C के तहत टैक्स में छूट का लाभ देता है I पहले 4 वर्षों तक एनएससी से प्राप्त वार्षिक ब्याज को फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाता है, इसलिए टैक्स में छूट दी जाती है I हालांकि, 5वें वर्ष में अर्जित ब्याज को फिर से इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, इसलिए इसपर मौजूदा टैक्स स्लैब दर के अनुसार टैक्स लगेगा।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र(NSC) में निवेश कैसे करें?

NSC को ऑनलाइन नहीं ख़रीदा जा सकता है I ज़रूरी KYC डाक्यूमेंट्स को जमा करके इसे किसी भी भारतीय डाकघर से ख़रीदा जा सकता है I  इसे आप इस प्रकार से खरीद सकते हैं :-

  • NSC एप्लीकेशन फॉर्म भरें I यह सभी पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा I आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं I
  • आवश्यक KYC डाक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करेंI बाद के वेरिफिकेशन के लिए ऑरिजनल कॉपी संभाल कर रखें I
  • कैश या चेक के माध्यम से निवेश की जाने वाली राशि का भुगतान करें I

जब आपके द्वारा ख़रीदे गए NSC पर राशि की मुहर लग जाये, आप अपने प्रिंटेड एनएससी को पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं I

NSC के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स 

NSC लेने के लिए आपको इन डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी :-

  • पूरी तरह से भरा एनएससी आवेदन पत्र I
  • आपकी हाल ही में ली गयी पासपोर्ट साइज़ फोटो I
  • पहचान प्रमाण  – आधार कार्ड, पैन, आदि I
  • एड्रेस प्रूफ – आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि।
  • इन्वेस्ट की जाने वाली राशि नकद या चेक में I

एनएससी प्राप्त करने के लिए इन डाक्यूमेंट्स को किसी भी भारतीय डाकघर में जमा किया जा सकता है।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ट्रान्सफर 

एनएससी को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रान्सफर किया जा सकता है I एक इन्वेस्टर को एनएससी मूलतः दो तरीके से ट्रान्सफर के विकल्प देता है :-

  • एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रान्सफर:- इसके लिए उस पोस्ट ऑफिस में आवेदन भरकर देना होगा, जिसने पहले मूल प्रमाण–पत्र जारी किया थाI
  • एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को :- इसके लिए कुछ शर्त्तों को लागू करके आवेदन भरवाकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एनएससी को ट्रान्सफर किया जा सकता है I हालाँकि, यह केवल एक बार योजना की मैच्युरिटी के समय तक किया जा सकता है।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों के बदले लोन

अगर आप अपने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के बदले लोन लेना चाहते हैं, तो आप यह कुछ प्रमुख नियमों और शर्तों के आधार पर ले सकते हैं :-

  • केवल निवासी भारतीय ही एनएससी के बदले लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं I
  • वर्त्तमान में यह सुविधा कुछ प्रमुख निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा दी जा रही है
  • एनएससी पर मिले लोन की भुगतान अवधि NSC की मैच्योरिटी में बची शेष अवधि पर निर्भर करती है
  • NSC के बदले दिए जाने वाले लोन की ब्याज दर लोन आवेदक की क्रेडिट प्रोफाइल और बैंक पर निर्भर करती है

डुप्लीकेट NSC जारी करना

अगर आपका मूल एनएससी प्रमाण पत्र कहीं खो जाता है, चोरी हो जाता है, नष्ट हो जाता है या ख़राब जाता है, तो आप एक डुप्लिकेट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी जारी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल एक फॉर्म भरकर उस पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा, जहाँ से आपको मूल प्रमाण पत्र जारी किया गया थाI  इस फॉर्म में कई जानकारियां भरनी होती हैं, जो इस प्रकार हैं :-

  • प्रमाण पत्र/ पत्रों, जैसे- सीरियल नंबर, कितना निवेश किया था, आदि
  • वह तारीख, जिस दिन आपने एनएससी ख़रीदा था I
  • डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के आवेदन के कारण का उल्लेख I

समय से पहले पैसे निकालना (प्रीमैच्योर विड्रॉल)

NSC VIII में 5 साल की लॉक इन अवधि होती है, जिसमें समय से पहले निवेश किये गए पैसों को निकालने की अनुमति केवल विशिष्ट मामलों में होती है जैसे:

  1. एनएससी धारक की मृत्यु होने पर,
  2. एक गिरवीदार जो राजपत्रित सरकारी अधिकारी भी है, के द्वारा जब्त किए जाने पर
  3. फिर एनएससी को समय से पहले वापस लेने के लिए अदालत के आदेश परI
प्रश्न. NSC सर्टिफिकेट की डिनोमिनेशन क्या है ?

उत्तर: राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये के मूल्यवर्ग में जारी किए जा सकते हैं। एक निवेशक जितनी चाहें उतने एनएससी खरीद सकता है।

प्रश्न. NSC पर मिलने वाले टैक्स लाभ क्या हैं?

उत्तर: NSC में इन्वेस्ट करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 C के तहत टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है I इसके अलावा, एनएससी में इन्वेस्ट करने पर जो वार्षिक ब्याज मिलता है, उस पर भी अंतिम वर्ष से पहले टैक्स लागू नहीं होता है| एनएससी पर टीडीएस का भुगतान नहीं करना होता है, हालाँकि अंतिम वर्ष में कमाए गए ब्याज पर टैक्स लगता है

प्रश्न. एनएससी को दोगुना होने में कितने साल लगते हैं?

उत्तर: एक एनएससी को दोगुना करने के लिए आवश्यक समय अवधि इन्वेस्ट की गई राशि और ब्याज की दर पर निर्भर करती है।

प्रश्न. क्या एनएससी को इसकी मैच्युरिटी से पहले निकाला जा सकता है ?

उत्तर: एनएससी की मैच्युरिटी अवधि 5 साल की होती है। निवेशक की अगर अचानक मृत्यु हो जाये, तो कोई भी इस समय सीमा से पहले एनएससी को निकाला सकता है I

प्रश्न. एक व्यक्ति कितने NSCs खरीद  सकता है?

उत्तर: NSC की खरीद पर कोई लिमिट नहीं है, एक व्यक्ति कितनी भी NSC खरीद सकता है। हालांकि, NSC में निवेश की न्यूनतम राशि 1,000 रु. है।

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