मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023:- Rajasthan Laghu Udyog Protsahan Yojana के लिए राज्य सरकार के द्वारा 10 करोड़ रूपए तक का ऋण प्रदान किया जायेगा। राज्य के नागरिको को रोजगार के नए साधन उपलब्ध करने के लिए बैंक के माध्यम से दिए गए ऋण के ब्याज धनराशि में अनुदान दिया जायेगा।

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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023

योजना का मुख्य उद्देश्य यह की नागरिकों के द्वारा स्वम के उद्योग स्थापित करने पर आधुनिकीकरण कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नए साधनो का सृजन किया जायेगा। जिसके माध्यम से रोजगार हेतु सुगम ऋण की व्यवस्था उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक योजना के कार्य को विशेष रूप से प्रभावशाली बनाया जायेगा।

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सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। आज हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है। इस लेख को पढ़कर आपको इस प्रोत्साहन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तो यदि आप Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें।

Key Highlights Of Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana

योजना का नामराजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
किसने लॉन्च कीराजस्थान सरकार
लाभार्थीराजस्थान के नागरिक
उद्देश्यस्वरोजगार को बढ़ावा देना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://industries.rajasthan.gov.in/content/industries.html
साल2023
सब्सिडी दर5% से 8%

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राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। जिससे कि बेरोजगारी दर में भी गिरावट होगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार के लिए लोन लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे और प्रदेश में स्वरोजगार बढ़ेगा।

लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का स्वरूप

लघु उद्योग स्थापित करने के लिए बैंको के द्वारा लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जायेगा। जिसके साथ ही नए उद्योगों के साथ पुराने उद्योगों को भी Rajasthan Laghu Udyog Protsahan Yojana से लाभान्वित किया जायेगा। योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ संस्थागत आवेदक जैसे स्वम सहायता समूह ,सोसाइटी ,भागीदारी फर्म ,एलएलपी फर्म कंपनिया ,भी ऋण लेने के लिए पात्र हो सकते है। इस स्कीम के माध्यम से राज्य के औधोगिकरण के क्षेत्र को एक नया स्वरूप प्रदान किया जायेगा। जिससे की राज्य में लघु उद्योग स्थापित होने के माध्यम से रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे ,सभी लोगो को रोजगार की प्राप्ति होगी। योजना का क्रियान्वयन उद्योग विभाग के अधीन जिलों में कार्यरत जिला उद्योग एवं केन्द्रो के माध्यम से किया जायेगा।

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राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण राशि का विवरण

Laghu Udyog Protsahan Yojana के माध्यम से आवेदक को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रूपए एवं बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए बैंको के तहत दिए जाने वाले ऋण राशि को अधिकतम 10 करोड़ रूपए तक प्रदान की जाएगी। यह ऋण राशि आवेदक को आधुनिकीकरण के उद्देश्य हेतु सयंत्र मशीन ,वर्क शेड ,भवन ,फर्नीचर उपकरण ,कच्चे माल आदि के लिए प्रदान किया जायेगा। स्कीम के अंतर्गत लोन की धनराशि को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है जिसके माध्यम से ब्याज अनुदान को भी ऋण राशि के साथ बांटा गया है ,लोन और ब्याज अनुदान की सूची नीचे दर्शायी गयी है।

क्र संख्याअधिकतम ऋण की राशिब्याज सब्सिडी
1.25 लाख लोन राशि तक8%
2.25 लाख से 5 करोड़ रूपए की ऋण राशि6%
3.5 करोड़ से 10 करोड़ रूपए की ऋण राशि तक5%

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राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2022 ऋणदात्री संस्थाएं

  • नेशनालिज्ड कमर्शियल बैंक
  • प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
  • शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक
  • रीजनल रूरल बैंक
  • राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
  • एस आई डी बी आई
  • भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक।
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
  • राजस्थान वित्त निगम।
  • सिडबी।

Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana Online Form

ऋण से संबंधित कुछ प्रावधान

  • इस योजना के माध्यम से अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • व्यापार के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए है।
  • बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के ₹100000 तक के ऋण का ब्याज का शत प्रतिशत पूर्ण भरण अनुदान के रूप में किया जाएगा।
  • यदि बैंक ऋण पर ब्याज उक्त दर के बराबर या उससे कम है तो शत प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
  • 1000000 रुपए तक के ऋण के लिए कोई सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ऋण अवधि एवं अदायगी अवधि में छूट

  • ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।
  • बैंक ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक हो सकती है। इस स्थिति में ब्याज अनुदान मात्र 5 वर्ष तक ही प्रदान किया जाएगा।
  • बैंकों द्वारा ऋणी को अधिकतम 6 माह की अवधि तक ऋण अदायगी में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 के लाभार्थी

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राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
  • सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
  • सोसाइटी
  • पार्टनरशिप फॉर्म्स
  • एलएलपी फॉर्म्स
  • कंपनीज
  • इंडिविजुअल एप्लीकेंट

मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना का कार्यान्वयन

  • लाभार्थी को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
  • जिला उद्योग केंद्र द्वारा प्रति महा एक शिविर आयोजित किया जाएगा जिसमें आवेदन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।
  • Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अंतर्गत ब्याज अनुदान भुगतान प्रक्रिया को सरलकृत एवं कंप्यूटरीकृत करने के लिए भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा।
  • ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यकता अनुसार किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से अनुबंधन कर पोर्टल पर भुगतान किया जा सकेगा।
  • ऑनलाइन व्यवस्था हेतु नोडल वित्तीय संस्थान को अनुदान अग्रिम राशि भुगतान का प्रावधान रखा जा सकेगा एवं इस व्यवस्था के संचालन हेतु व्यय का भुगतान भी किया जा सकेगा।
  • विभाग द्वारा सभी आवेदन की जांच कर के सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी।
  • सत्यापन होने के पश्चात इस योजना का लाभ लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना का विभिन्न मीडिया चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा जिससे कि सभी लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंच सके।
  • इन सभी कार्यों के लिए आवंटित बजट का 5% हिस्सा रखा जाएगा।

Mukhyamantri Paryatan Udyog Sambal Yojana Application Form

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के निबरंधन एवं शर्तें

  • ऋण राशि का उपयोग केवल उसी कार्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है।
  • ब्याज अनुदान सहायता केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उद्यम द्वारा ऋण का समय पर पुनर्भुगतान किया जाएगा।
  • लाभारती को लिखित में एक स्वघोषणा पत्र देना होगा जिसमें उसे यह घोषणा करनी होगी कि वह ऋण की अदायगी समय से करता रहेगा।
  • ऋण खाता एनपीए श्रेणी में आने के बाद उद्यमी द्वारा कालांतर में नियमित कर दिए जाने पर उक्त अवधि का ब्याज अनुदान भी दे होगा जो ऋण स्वीकृति आदेश की शर्तों के अधीन होगा।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के अंतर्गत अपात्र गतिविधियों की सूची

निम्नलिखित गतिविधियां योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र हैं।

  • मास, मदिरा एवं मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण एवं बिक्री।
  • विस्फोटक पदार्थ।
  • परिवहन वाहन जिस की ऑन रोड कीमत ₹1000000 से अधिक हो।
  • पुन चकित न किए जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद।
  • भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित उत्पाद एवं गतिविधियां।

एलपीजी वितरक चयन

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के अंतर्गत विशेष वर्ग/उद्यमियों को वरीयता

  • ऐसे संस्थागत आवेदक जो दीर्घकाल से सफल स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत हैं।
  • वह आवेदक जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी कौशल में प्रशिक्षित है या प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में पुरुस्कृत है।
  • ऐसे आवेदक जो पूर्व में बैंक में अच्छे ऋणी है एवं जिन्होंने बैंक के नियमों के तहत समय से ऋण चुकाया हो।
  • दिव्यांग श्रेणी के आवेदक।
  • वह आवेदक जो वस्तुत समाज के सब से वंचित तबके से हैं।
  • जिन की कार्य योजना का समाज से वंचित तबके को विशेष संभल या रोजगार प्राप्त होता है।
  • वह आवेदक को श्रमिक है लेकिन किसी उद्यम से लंबे समय तक जुड़े रहने के कारण उस उद्यम के संचालन में निपुण हो चुके हैं।
  • वह आवेदक जो वस्त्र बुनाई के कार्य हेतु बुनकर कार्ड धारक है हस्तशिल्प में कार्ड धारक हैं।
  • भविष्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी काम का कार्यान्वयन करने वाले आवेदक।
  • वह नागरिक जो विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक का कार्य कर कर लौटे हैं।
  • रोजगार सृजित करने वाले आवेदक।
  • पर्यावरण अनुकूल आधुनिकरण में निवेश करना की इच्छा रखने वाले नागरिक।
  • स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तर अधिकारी।

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Laghu Udyog Protsahan Yojana पात्रता एवं शर्ते

राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी व्यक्ति को नीचे दी गयी पात्रता एवं शर्तों का पालन करना होगा।

  • आवेदन करने के लिए आवेदक की 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। एवं आवेदक को राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
  • स्वम सहायता समूह या भगीदारी फर्म ,एलएलपी फर्म एवं कंपनियों को राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है।

लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पैन कार्ड स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • पास पोर्ट साइज फोटो
  • लघु उद्योग स्थापित करने भूमि संबंधी दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक विवरण संबंधी दस्तावेज

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको एसएसओ राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • यदि आप पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है तो आपको लॉगइन क्रैडेंशियल्स डालकर लॉगइन करना होगा।
  • यदि आप पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो आपको पंजीकरण करना होगा जिसके लिए आपको यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक धमनी होंगी।
  • अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा।
  • लॉग इन करने के बाद आपको राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा।
  • आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होगी।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • उसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।

Rajasthan Laghu Udyog Protsahan Scheme से राज्य के नागरिको को क्या लाभ प्राप्त होंगे?

राज्य के नागरिको mukhyamantree laghu udyog protsaahan yojana के माध्यम से व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जायेगा जिससे वह 10 लाख रूपए से लेकर 10 करोड़ रूपए तक का ऋण प्राप्त कर सकता है ?

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को कितना अनुदान दिया जायेगा ?

लाभार्थियों को ऋण लेने के लिए लाभार्थियों को पांच प्रतिशत से लेकर आठ प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जायेगा।

Laghu Udyog Protsahan Scheme के अंतर्गत कितने ऋणदायी संस्थाओं के द्वारा वित्तीय ऋण प्रदान किया जायेगा ?

राज्य के में 6 ऋणदायी संस्थाओं को ऋण (लोन) देने के लिए योजना में शामिल किया गया है। इन सभी संस्थाओं के द्वारा इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जायेगा।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए मुख्य रूप से कौन से समूह पात्र है ?

स्वयं सहायता समूह ,एलएलपी फर्म ,कंपनी सोसाइटी, राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के पात्र है।

राज्य सरकार के द्वारा लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है की राज्य के नागरिकों को स्वरोजगार से जोड़ने उन्हें ऋण सहायता प्रदान करना ,जिसके तहत राज्य की आय स्रोत में बढ़ोत्तरी होगी और बेरोजगारी की दर को कम किया जायेगा।

क्या मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा ?

हाँ स्वरोजगार के क्षेत्र को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के माध्यम से एक नया स्वरूप प्रदान किया जायेगा जिससे लोगो की आमदनी में भी मुनाफा होगा।

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