caa online registration portal , भारतीय नागरिकता पोर्टल रजिस्ट्रेशन, जानें लॉन्च डेट समेत पूरी डिटेल

CAA NRC Online Registration Portal , CAA को कर दिया गया है, जिसके बाद एक अलग वेब पोर्टल के माध्यम से नागरिकता के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। पोर्टल को मार्च में लॉन्च किया जा सकता है, तो आइए जानते हैं कि आखिर पोर्टल कब लॉन्च होगा और पोर्टल पर कैसे अप्लाई किया जा सकेगा।

CAA portal Registration

नागरिक संशोधन कानून यानी CAA को आज 11 मार्कझ 2024 को जल्द लागू कर दिया गया है । पीएम मोदी लोकसभा चुनाव से पहले CAA कानून कर सकते हैं। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने CAA के लिए एक अलग वेब पोर्टल बना लिया है। ऐसी रिपोर्ट मिल रही है, जहां सीएए के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

CAA पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा?

सीएए पोर्टल पर भारत में नागरिकता के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट को सब्मिट करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी जांच पड़ताल होगी। अगर आपके सारे दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो आपको भारत की नागरिकत दे दी जाएगी।

कब होगी सीएए पोर्टल की लॉन्चिंग

सीएए पोर्टल को कब लॉन्च किया जाएगा । फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मार्च में सीएए को लागू किया जा सकता है। CAA लागू होने के तुरंत बाद पोर्टल को लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट की मानें, तो सीएए पोर्टल पर काफी लंबे वक्त से काम चल रहा है। ऐसे में सरकार की मंजूरी की इजाजत मिलने की देर है। इसके बाद सीएए पोर्टल को लाइव किया जा सकता है।

क्या है सीएए कानून

सीएए कानून को साल 2019 में बनाया गया था। इसके तहत पड़ोसी मुल्क में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता बिना कोई दस्तावेज दी जाएगी। इसके तहत 6 अल्पसंख्यक यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए वही अल्पसंख्या अप्लाई कर पाएंगे, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे।

CAA Registration FAQ


सीएए के लिए कौन आवेदन कर सकता है?


सीएए, किसी व्यक्ति को खुद नागरिकता नहीं देता है। इसके जरिए पात्र व्यक्ति, आवेदन करने के योग्य बनता है। यह कानून उन लोगों पर लागू होगा, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे। इसमें प्रवासियों को वह अवधि साबित करनी होगी कि वे इतने समय में भारत में रह चुके हैं।

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