Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 8वीं पास युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना कर युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर देना है. आवेदन के लिए युवाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी पात्रता और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे.
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ योजना शुरू की है, जो युवाओं के सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. इस योजना का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करना है, जिससे हर साल 1 लाख शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी.
योजना के तहत आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, लेकिन इंटरमीडिएट (कक्षा 12) उत्तीर्ण उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी.
ऋणमुक्त 5 लाख का लोन:
योजना का फोकस सूक्ष्म उद्यम और सेवा क्षेत्र पर है, जिसमें 5 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट्स के लिए ऋण पर अनुदान दिया जाएगा. खासकर बुंदेलखंड, पूर्वांचल और आकांक्षी जिलों के लाभार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा. साथ ही, डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति लेनदेन 1 रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 2,000 रुपये प्रति वर्ष होगा.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना हाईलाइट्स:
योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना |
लांच की गई | उत्तर प्रदेश राज्य सरकार |
उद्देश्य | वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट | yuvasathi.in |
पात्रता | राज्य के युवा |
ऋण राशि | 5 लाख रुपये तक |
कौन होंगे पात्र:
इस योजना के तहत आवेदकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा. यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी और राज्य में उद्यमिता को नए आयाम देगी.
- साथ ही आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- यूपी के नागरिकों की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- नागरिकों को कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी.
योजना का क्या है लाभ:
उत्तर प्रदेश राज्य के युवा नागरिक इस योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं. इसके तहत 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण सीधे चयनित आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा.
आवश्यक डाक्यूमेंट्स:
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
कैसे करें आवेदन?
‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया अभी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन आम तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की इस तरह की योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। यहां संभावित कदमों का विवरण दिया गया है जिनका पालन आवेदक कर सकते हैं.
आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार या संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट yuvasathi.in पर जाएँ.
पंजीकरण: यदि आप नए आवेदक हैं, तो आपको पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाना होगा. इसके लिए आपको पंजीकरण करना होगा.
आवेदन: पंजीकरण के बाद, आपको योजना के तहत उपलब्ध आवेदन फॉर्म भरना होगा.
प्रमाणपत्र: फॉर्म भरने के बाद, आपको आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान प्रमाण, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे.
सबमिट: सभी विवरण सही से भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आवेदन को सबमिट करें। आपको अपने आवेदन का संदर्भ नंबर मिल सकता है, जिसे भविष्य में ट्रैकिंग के लिए सुरक्षित रखें.
जांच और चयन प्रक्रिया: आपके आवेदन को संबंधित विभाग द्वारा सत्यापित किया जाएगा, और फिर पात्रता के अनुसार वित्तीय सहायता या अन्य लाभ दिए जाएंगे.