सरकार लोगों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक का लोन दे रही है, जिसके तहत गारंटी भी देने की आवश्यकता नहीं है. इस योजना में अप्लाई करने का प्रॉसेस भी आसान है.
केंद्र और राज्य की सरकारें गरीब और मध्यम वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाती हैं. कुछ योजना वित्तीय सहायत देती हैं, तो कुछ योजना केतहत कारोबार शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है. आज इसी तरह की एक योजना के बारे में बता रहे हैं, जिसके तहत आप लोन लेकर कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं.
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) योजना
MYUVA योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। 2024 में शुरू की गई यह योजना शिक्षित और कुशल युवाओं को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना चाहती है, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।
यह योजना बिना ब्याज और बिना गारंटी पर लोन देती है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है. योगी सरकार युवाओं और गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए यह लोन योजना चला रही है. इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA)’ है. यह योजना 5 लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज और बिना गारंटी पर देती है.
8वीं पास भी ले सकता है ये लोन?
अगर कोई युवा इस योजना के तहत अप्लाई करता है और 5 लाख रुपये तक का लोन लेना चाहते हैं तो उसकी आयु 21 से 40 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए . इसके तहत न्यूनतम शिक्षा योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिग्री प्राप्त होना चाहिए. पीएम स्वनिधि योजना को छोड़कर आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना (जिसमें ब्याज या पूंजी शामिल हो) का लाभ नही मिल रहा होना चाहिए.
क्या है इस योजना का उद्देश्य?
इस योजना का उद्देश्य 21 से 40 साल की आयु वाले युवक और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने कारोबार शुरू करने के लिए प्रेरित करना है और उन्हें अपने कारोबार शुरू करने के लिए प्रेरित करना है. इसका मकसद राज्य से ज्यादा से ज्यादा उद्यमी उभरकर निकलें. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के तहत 10 साल में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार देना है.
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
जो युवा इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उनकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदक न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिग्री होनी जरूरी है. इसके अलावा, आवेदक किसी अन्य ऐसी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो जिसमें पूंजी या ब्याज सब्सिडी शामिल हो (PM Swanidhi को छोड़कर).
क्या मिलेगा इस योजना के अंतर्गत?
- ₹5 लाख तक का लोन
- बिना ब्याज और बिना गारंटी
- चार साल में चुकता करने की सुविधा
- जनरल वर्ग को 15% कंट्रीब्यूशन,
OBC को 12.5%,
SC/ST और दिव्यांग को 10% कंट्रीब्यूशन जमा करना होगा
कैसे करें आवेदन? (Application Process MYUVA Scheme)
- MSME पोर्टल – सबसे पहले msme.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
- जांच प्रक्रिया – आवेदन की जांच जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा की जाएगी.
- बैंक प्रक्रिया – इसके बाद फॉर्म संबंधित बैंक को भेजा जाएगा, जो लोन स्वीकृति की प्रक्रिया करेगा.
- लोन वितरण – लोन अप्रूव होने के बाद बिना ब्याज का लोन आवेदक के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा.
क्या इस योजना में सब्सिडी भी मिलेगी?
जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना में 10% मार्जिन मनी दी जाती है. यदि व्यवसाय दो साल तक सफलतापूर्वक चलता है, तो यह मार्जिन मनी सब्सिडी में बदल जाएगी. इसका मतलब है कि इस राशि को लौटाने की आवश्यकता नहीं होगी