हरियाणा ई-खरीद: ऑनलाइन किसान पंजीकरण (E-Kharid Farmer Registration)

Haryana E-Kharid Online Registration & Login @ ekharid.haryana.gov.in, हरियाणा ई-खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण करे और Haryana E-Kharid पोर्टल पर लॉगिन प्रक्रिया, एप्लीकेशन स्टेटस एवं पात्रता सूची चेक करे

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हरियाणा ई-खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण

हरियाणा ई-खरीद नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है । हरियाणा सरकार ने ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन किसान पंजीकरण और लॉगिन प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा के जो किसान अपंनी फसल को बेचना (Farmers in Haryana who want to sell their crop )  चाहते है तो वह इस Haryana E-Kharid ऑनलाइन पोर्टल  पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आसानी से हरियाणा के किसान पंजीकरण कर (He can easily register farmers of Haryana through online mode on this online portal )  सकते हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए राज्य कृषि विपणन बोर्ड को जिम्मेदारी दी है।

Haryana E-Kharid Portal

राज्य के किसान इस Haryana E-Kharid Online Portal के माध्यम से बुवाई के समय अपनी फसल की जानकारी दर्ज करके किसान अपनी फसल को बेच कर उसकी सही-सही कीमत प्राप्त कर (Through the online portal, by entering the information of his crop at the time of sowing, the farmer can get the exact price by selling his crop.) सकता है। इसलिए किसानो को पोर्टल पर पंजीकरण करते समय अपनी बुवाई का सही सही विवरण दर्ज करना होगा ।इस आधिकारिक वेबसाइट को हरियाणा के किसानो के हित के लिए शुरू किया गया है ।किसान ई-खरीद पोर्टल की मदद से, हरियाणा राज्य के किसान स्वयं द्वारा आसानी से व्यापार कर सकते हैं। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी E-Kharid Farmer Registration का लाभ उठाना चाहते है तो वह इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर किस्सना पंजीकरण कर सकते है ।

गेहूं की खरीद

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई इस वर्ष 50% कम गेहूं की खरीद हुई है। निर्यात खुला होने के कारण इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा रेट पर गेहूं की बिक्री हुई है। लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा निर्यात पर रोक लगा दी गई है। अब हरियाणा की मंडियों में गेहूं की खरीद की जाएगी। वह सभी किसान जिनके पास गेहूं का स्टॉक बचा हुआ है वह मंडी में आकर अपना गेहूं बेच सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 85 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 1 अप्रैल 2022 से गेहूं की खरीद शुरू की गई थी। लेकिन अब तक केवल 40.71 लाख मैट्रिक टन की ही खरीद की गई है।

लगभग 304324 किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं को बेचा गया है। जिनको सरकार द्वारा 8204.51 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा 18% तक सूखे और टूटे हुए गेहूं की खरीद करने की भी परमिशन प्रदान की गई है जो कि पहले केवल 6% थी।

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हरियाणा ई खरीद किसान पंजीकरण का उद्देश्य

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हरियाणा ई खरीद किसान पंजीकरण का उद्देश्य

पहले किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ई-दिशा की वेबसाइट पर पंजीकरण (Haryana Farmer Registration at Ekharid Portal Before Last Date) करना पड़ता था कभी कभी अपनी फसल को बेचने के लिए किसानो को बिचोलियो को भी कमीशन देना पड़ता है राज्य के किसानो कि सभी परेशानियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने ई खरीद ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल को शुरू किया है इस पोर्टल के ज़रिये किसान अपनी फसल सही कीमत पर बेच सकते है ।इससे किसानो की आय में भी वृद्धि होगी । हरियाणा के किसान Haryana E-Kharid (Ekharid) किसान ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल की सहायता से पंजीकरण के पश्चात् कृषि सम्बन्धी अनेको सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

Haryana E-Kharid Portal Highlights

पोर्टल का नामहरियाणा ई-खरीद
इनके द्वारा शुरू किया गयाराज्य सरकार द्वारा
लाभार्थीहरियाणा राज्य के किसान
पंजीकरण प्रक्रियाऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://ekharid.in/

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हरियाणा ई-खरीद पोर्टल के लाभ

  • इस ऑनलाइन पोर्टल का लाभ हरियाणा राज्य के सभी किसान उठा सकते है ।
  • अब राज्य के किसान सीधे अपने फसल की बिक्री कर बिचोलियो से बच सकते है।
  • इस Haryana E-Kharid पोर्टल के माध्यम से किसानो कि आय में भी वृद्धि होगी ।वह अच्छी कीमत पर अपनी फसल को बेच सकते है ।
  • कृषि उत्पादों पर अधिक लाभ प्राप्त  करने में मदद करेगा।

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Haryana E-Kharid Registration के दस्तावेज़ (पात्रता )

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
  • केवल किसान ही इस ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते है ।
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  •  मतदाता आई.डी
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • भूमि का क्षेत्रफल, श्रेणी सम्बन्धी जानकारी

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हरियाणा ई खरीद पोर्टल रजिस्ट्रेशन दिशा-निर्देश

  • इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपको पंजीकरण फॉर्म में कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़े भरनी होगी जिसके बारे में हमने पूरी जानकारी नीचे दी हुई है ।आप इस सभी दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वकपढ़े और अपना आवेदन फॉर्म सही सही भरे ।
  • आवेदन फॉर्म में चिन्हित क्षेत्र भरना ज़रूरी है ।
  • 12 अंको का आधार नंबर होना चाहिए ।
  • किसानों के पास 10 अंकों का पंजीकृत मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।
  • सही मोबाइल नंबर भरें। जानकारी इस पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस।एम।एस द्वारा भेजी जाएगी।
  • आपको जन्म तिथि वही भरनी होगी जो आपके पहचान प्रमाण पत्र में है ।
  • मिट बटन पर क्लिक करने पर बीजारोपण विवरण फॉर्म खुल जाएगा। बीजारोपण विवरणों को भरने के लिए निम्नलिखित जानकारी देना आवश्यक हैं:योजना का नाम, फसल का साल, वस्तु, क्षेत्रफल एकड़ में, किला नंबर: किला नंबर दर्ज करें जहां खेती की गयी है। उदाहरण 101,102,१०३, उत्पादक श्रेणी- उत्पादक श्रेणी के प्रकार को भरें (भूमि मालिक,पट्टेदार,काश्तकार या संयुक्त)
  • किसान आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड में से किसी भी 1 दस्तावेज की स्कैन कॉपी या फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं।
  • बैंक विवरण के लिए, किसान के पास बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ होना चाहिए।
  • किसानों को अपना सही बैंक खाता नंबर, खाताधारक का नाम, IFSC कोड दर्ज करना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

Haryana E-Kharid ऑनलाइन किसान पंजीकरण कैसे करे?

राज्य के  जो इच्छुक लाभार्थी ई खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन किसान पंजीकरण करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।

  • सर्वप्रथम आवेदक को हरियाणा ई खरीद की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके समाने होम पेज खुल जायेगा ।
  • उसके बाद उन्हे किसान ऑनलाइन ई-खरीद पंजीकरण फॉर्म अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा ।
  • आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आधार कार्ड नंबर, मोबाइल फोन, अपना नाम, गाँव का नाम, तहसील, बैंक का खाता नंबर, अपना पता आदि भरना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • फिर सभी किसान आधिकारिक पोर्टल https://ekharid.in/ पर अपने खाते में “Login” कर सकते हैं।
  • इसके अलावा किसान ई खरीद पोर्टल पर लॉगिन करके अपने आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन जांच भी कर सकते हैं।

Helpline Number

  • Toll-Free Helpline 1800-180-2060
  • Email: hsamb.helpdesk@gmail.com

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